बीते गुरुवार ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर फोर्स ने इस व्यक्ति को जांच के लिए रोका. एबीएफ के मुताबिक टूरिस्ट वीसा पर आए इस व्यक्ति के फोन से एक वीडियो मिला जिसमें बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री थी. यह सामग्री कस्टम्स (कस्टम्स इंपोर्ट्स) रेग्युलेशन 1956 के रेग्युलेशन 4ए का उल्लंघन है.
अधिकारियों ने इस व्यक्ति के फोन को जब्त कर लिया और उसका वीसा रद्द कर दिया गया. उसके बाद उसे हिरासत में लेकर पर्थ के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया. वहां से रविवार को उसे वापस भारत भेज दिया गया.
एबीएफ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कमांडर रॉ़ड ओ कॉनल ने कहा कि किसी भी तरह की बाल शोषण सामग्री को ऑस्ट्रेलिया में लाना अवैध है.
उन्होंने कहा, "हालांकि वीडियो सेक्स संबंधी नहीं था लेकिन इसमें एक बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. यात्रियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ किसी भी तरह के शोषण से जुड़ी सामग्री ऑस्ट्रेलिया में नहीं लाई जा सकती."
ओ कॉनल ने कहा कि ऐसी सामग्री लाने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिनमें जुर्माने से लेकर वीसा का रद्द किया जाना तक शामिल है.