ऑस्ट्रेलियाई पीआर के बावजूद न्यू जीलैंड के लिए लेना होगा वीसा

अब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले स्थायी नागरिकों को न्यू जीलैंड जाने के लिए पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वीसा लेना होगा.

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Source: AIR NZ

इसी महीने की शुरुआत से नया नियम अमल में आ गया है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के स्थायी नागरिक बिना ई-वीसा न्यू जीलैंड की यात्रा नहीं कर पाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के नागिरकों को पहुंचने पर वीसा की सुविधा मिलती रहेगी.

अब तक ऑस्ट्रेलिया के पीआर वीज़ा धारकों को भी बिना वीज़ा न्यूज़ीलैंड जाने की इजाज़त थी. लेकिन हाल ही में न्यू जीलैंड सरकार ने इस नियम में बदलाव का ऐलान किया.

न्यू जीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट के मुताबिक, "अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं और छुट्टियां मनाने न्यू जीलैंड आते हैं तो आपको विजिटर वीसा या फिर न्यू जीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी लेनी होगी."
सिडनी स्थित ट्रैवल एजेंट जीजू पीटर बताते हैं कि यह एक सस्ता वीसा है.

एसबीएस मलयालम से बातचीत में उन्होंने कहा, "वीसा फीस सिर्फ 12 न्यू जीलैंड डॉलर्स है. और यदि आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 9 डॉलर."

हालांकि इसके साथ 35 न्यू जीलैंड डॉलर्स का टूरिस्ट टैक्स भी लगेगा.
A general view of Queenstown, New Zealand on the South Island.
A general view of Queenstown, New Zealand on the South Island Source: AAP
पीटर बताते हैं कि अधिकारी 72 घंटे के भीतर वीसा डॉक्युमेंट जारी करने का दावा कर रहे हैं लेकिन कई बार तो यह 10 मिनट में भी मिल जाएगा.

हालांकि इस नियम का असर स्थायी नागरिक वीसा नियमों पर नहीं पड़ेगा. और ऑस्ट्रेलिया के स्थायी नागरिक पहले की तरह न्यू जीलैंड में रहने, पढ़ने और काम करने की सुविधा के हकदार होंगे.

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