साल 2016 में हुई थी हत्या
क्राइस्ट चर्च हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक हरदीप सिंह देओल की हत्या की आरोप में हरदीप की महिला मित्र फ्रेंचेस्का कोरोरिया बोरेल को दस साल की सज़ा सुनाई है. फ्रेंचेस्का को साल 2016 में क्रिसमस के दिन हरदीप की चाकू मारकर हत्या करने का दोषी पाया गया है.
अक्टूबर में दोषी करार दिया गया था
फ्रेंचेस्का को इसी साल अक्टूबर में क्राइस्टचर्च ज़िला न्यायालय ने हत्या का दोषी करार दिया था. बताया जा रहा है कि घटना के दिन फ्रेंचेस्का काफी तनाव में थीं और उसने काफी शराब भी पी थी. वो परेशान थी कि वो अपनी बच्ची के साथ नहीं है. इसको लेकर उसकी हरदीप के साथ कहासुनी भी हुई थी. हालांकि फ्रेंचेस्का ने कोर्ट में ये कहा था कि उसने हरदीप की ओर चाकू फेंका था लेकिन उसका उसे मारने का कतई इरादा नहीं था. लेकिन कोर्ट में पेश सबूतों से साबित हुआ है कि चाकू घोंपे जाने के कारण हुए घाव से हरदीप की मौत हुई.
सिरसा का रहने वाला था हरदीप
आपको बता दें कि हरदीप भारत में हरियाणा के सिरसा ज़िले में रानिया कस्बे का रहने वाला था और साल 2014 में होटल मैनेजमैंट की पढ़ाई के लिए न्यूज़ीलैंड आया था. यहां आने से पहले उसने भारत में बी टैक की डिग्री हासिल की थी.
न्यूज़ीलैंड में वो वर्क वीज़ा पर था और क्राइस्टचर्च में ही काम भी कर रहा था. फैसले पर हरदीप के परिवार के लोगों ने संतोष ज़ाहिर किया है