ऐसे बनें ऑस्ट्रेलिया के नागरिक

Australian Citizens, Citizenship ceremony

Australian Citizens, Citizenship ceremony Source: Wendell Teodoro/Getty Images

मुख्य बातेंः

ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए एक निश्चित समय तक देश में रहना जरूरी होता है.

नागरिकता के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें 75 फीसदी अंक लाने जरूरी होते हैं.

नागरिकता का प्रमाण पत्र समारोह में मिलता है.


स्थायी निवास (PR)

नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले आप्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया में एक निश्चित समय तक रहना होता है. ब्रिसबेन स्थित ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एजेंसी से जुड़ीं माइग्रेशन एजेंट रूबी फॉडर कहती हैं कि नागरिक बनने से पहले आपको स्थायी निवासी बनना होता है.

फॉडर बताती हैं कि जो व्यक्ति चार साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो और एक साल से स्थायी निवासी हो, वही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है.

लेकिन स्टूडेंट वीसा या वर्क वीसा आदि को स्थायी वीसा नहीं माना जाता.
Australian Citizens, Citizenship ceremony
Source: Wendell Teodoro/Getty Images

नागरिकता की अर्जी

गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वहां प्रक्रिया तेज होती है.

गृह मंत्रालय नई अर्जियां स्वीकार कर रहा है और जो पहले दाखिल की गई थीं उन पर काम हो रहा है. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण नागरिकता टेस्ट पर अभी रोक लगी हुई है और हालात सुरक्षित होने पर ही ये टेस्ट दोबारा शुरू होंगे.
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Australian Citizenship Source: WILLIAM WEST/AFP via Getty Images

नागरिकता का टेस्ट

नागरिकता की सारी शर्तें पूरी करने के बाद यह टेस्ट पास करना भी जरूरी होता है. इसके जरिए यह देखा जाता है कि ऐप्लिकेंट ऑस्ट्रेलिया को कितना जानता है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को कितना समझता है.

टेस्ट में 20 सवाल होते हैं जो इस बुकलेट में से ही पूछे जाते हैं.

गृह मंत्रालय में परिवार और नागरिकता कार्यक्रम से डेमियन किलनर कहते हैं कि टेस्ट सीधा सा होता है और उसमें करीब आधा घंटा लगता है.

“लोगों को रिसॉर्स मटिरियल को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जब आत्मविश्वास हो तभी टेस्ट देना चाहिए.”

टेस्ट को पास करने के लिए 75 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं.

यदि कोई टेस्ट मे फेल हो जाए तो वह उसी दिन दोबारा टेस्ट दे सकता है या फिर किसी और दिन के लिए बुक कर सकता है. दोबारा टेस्ट देने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगती.
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Source: Getty Images/PeopleImages

नागरिकता समारोह

जब नागरिकता की अर्जी अप्रूव हो जाती है तब ऐप्लिकेंट को समारोह में जाकर शपथ लेनी होती है.

अर्जी अप्रूव होने के बाद समारोह का बुलावा आने में तीन से छह महीने लग सकते हैं. एक बार बुलावा आने के बाद एक साल के भीतर यह शपथ ली जा सकती है.

हालांकि महामरी के दौरान एक साल की यह शर्त लागू नहीं होती.

ये समारोह काउंसिल आयोजित करती हैं और आमतौर पर एक से दो घंटे तक चलते हैं. लेकिन महामारी के दौरान नागरिकता की शपथ ऑनलाइन दिलाई जा रही है. ऑनलाइन समारोह छोटे होते हैं. हालांकि तब भी पहचान पत्र की जांच आदि सारी कार्रवाई पूरी की जाती है.

20 जून से कुछ इलाकों में सार्वजनिक नागरिकता समारोह शुरू किए जा रहे हैं. हालांकि यह विभिन्न राज्यों पर निर्भर करता है.

किलनर कहते हैं कि नागरिकता समारोह के दौरान काउंसिल का एक चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर नागरिकता कानून की प्रस्तावना पढ़ता है.

वेलकम टु कंट्री या वेलकम टु नेशन भी होता है और मंत्री का संदेश भी पढ़ा जाता है. इसके बाद राष्ट्रगान होता है और सभी मिलकर शपथ लेते हैं.

इस शपथ में भावी नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं.

नागरिकता के साथ जो अधिकार मिलते हैं उनमें वोटिंग और बच्चे गोद लेने का अधिकार व ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट शामिल हैं. चुनाव लड़ने और यूनिवर्सिटी की फीस देर से देने का अधिकार भी नागरिकता के साथ मिलता है.

कर्तव्यों में जूरी ड्यूटी, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा और चुनाव में अनिवार्य तौर पर मतदान जैसी बातें शामिल हैं.


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Published 20 July 2020 3:33pm
By Josipa Kosanovic


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